बागेश्वर : ग्राम पंचायत वाछम में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ग्रामीणों ने एकजुट होकर बिगुल फूंक दिया है। रविवार को ग्राम प्रधान दिनेश सिंह दानू, महिला मंगल दल अध्यक्ष जयंती देवी और युवा मंगल दल अध्यक्ष चंद्र सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में एक विशाल जन-जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
सरनी से जैकुनी तक गूंजा नशा मुक्ति का नारा
यह जागरूकता रैली सरनी पंचायत घर से प्रारंभ होकर धुर, खरकिया, जैकुनी होते हुए दऊ तक लगभग 15 किलोमीटर के दुर्गम क्षेत्र में निकाली गई। रैली में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। हाथों में तख्तियां लिए ग्रामीण ‘नशा मुक्त गांव-खुशहाल गांव’ के नारे लगाते हुए चले।
शराब और जुए पर पूर्ण प्रतिबंध
रैली आयोजित सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ग्राम पंचायत में शराब के सेवन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही गांव में जुए और ताश खेलने जैसी गतिविधियों को भी पूरी तरह प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि कोई ग्रामीण इन नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, तो उस पर सामाजिक और आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
बाहरी शराब तस्करों को सख्त चेतावनी
ग्राम प्रधान दिनेश सिंह दानू ने कहा कि संज्ञान में आया है कि कुछ बाहरी लोग वाहनों में शराब भरकर गांव में बेचने का अवैध धंधा कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि:
बाहरी व्यक्तियों द्वारा गांव में शराब की सप्लाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ऐसे संदिग्ध वाहनों की निगरानी की जाएगी और
पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ ग्राम पंचायत वाछम द्वारा पुलिस एवं आबकारी विभाग में प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की प्रार्थना की जाएगी।
इससे पहले ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान दिनेश सिंह दानू की अध्यक्षता में आम बैठक आयोजित की ।ग्राम पंचायत वाछम की समस्त जनता और ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से गाँव की सुख-शांति और भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित करने हेतु सर्वसम्मति से नशामुक्त गांव बनाने का संकल्प लिया और निम्नलिखित कड़े नियम और जुर्माने निर्धारित किए गए और तय किया गया कि 5 अप्रैल से गांव में प्रभावी किया जाएगा।
1 शराब की बिक्री पर प्रतिबंध: यदि कोई भी व्यक्ति पंचायत क्षेत्र के भीतर शराब बेचते हुए पाया जाता है, तो उस पर ₹10,000 (दस हजार रुपये) का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
2 अभद्रता पर दंड: शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज या अभद्रता करने वाले व्यक्ति पर ₹5,000 (पाँच हजार रुपये) का जुर्माना किया जाएगा।
3 गलत का साथ देने पर कार्रवाई: यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करने वाले या गलत कार्य करने वाले व्यक्ति का साथ देता है या उसे संरक्षण प्रदान करता है, तो उस पर ₹2,500 (पच्चीस सौ रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।
4 ताश एवं जुए पर रोक: जिस भी घर या दुकान में ताश या जुआ खेलते हुए लोग पाए जाते हैं, उस घर/दुकान के मालिक पर ₹2,000 (दो हजार रुपये) का जुर्माना किया जाएगा।
5 ताश खेलने हेतु विशेष नियम: ताश खेलने की अनुमति केवल दिवाली से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक (कुल 30 दिन) के लिए ही होगी। इसके अलावा साल के अन्य दिनों में ताश खेलना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
6 कार्यों या समारोहों में प्रतिबंधित: किसी विवाह समारोह, पूजा,धूनी, लेंटर, में भी शराब परोसना प्रतिबंधित रहेगा उल्लंघन करने वाले मालिक पर 10000(दस हजार रूपये) का जुर्माना किया जाएगा।
7 कानूनी कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत दी जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
8 ठोस सपूत : कोई भी व्यक्ति या समुदाय ,शिकायत या पंचायत तभी करेगा जब तक एक ठोस सपूत , फोटो ,वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, या चश्मदीद गवाह होगा।
9 सामाजिक बहिष्कार: बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का ग्राम स्तर पर सामाजिक बहिष्कार भी किया जा सकता है।
जुर्माने की राशि ग्राम कोष में जमा की जाएगी।
हमारा उद्देश्य किसी को व्यक्तिगत हानि पहुँचाना नहीं, बल्कि अपने गाँव को “नशामुक्त और खुशहाल वाछम” बनाना है।








