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अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

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‘सशक्त युवा : सशक्त भारत’ विषय पर विद्यार्थियों को साइबर अपराध, बाल अधिकार और कानूनी सहायता की दी जानकारी

बागेश्वर। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज क्वेराली में ‘सशक्त युवा : सशक्त भारत’ विषय पर विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता के मार्गदर्शन में किया गया।

शिविर में रिटेनर अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण त्रिलोक चंद्र जोशी ने छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, पोक्सो अधिनियम, बच्चों के अधिकार, नालसा जागृति योजना, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा नालसा वीर परिवार सहायता योजना-2025 की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को साइबर अपराध से बचने और इंटरनेट का सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने के लिए जागरूक किया।

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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर अनीता कुमारी ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और न्याय व्यवस्था तथा कानून के शासन को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। युवा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर समाज में शोषण और अन्याय के खिलाफ प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

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उन्होंने विद्यार्थियों को निःशुल्क कानूनी सहायता, स्थायी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता, मुकदमेबाजी से पूर्व मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, बाल विवाह, किशोर न्याय अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य और दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक किया।

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इसके अलावा जल संचय-जन भागीदारी, नशे के दुष्परिणाम तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों के लिए मुआवजा संबंधी नालसा योजना की जानकारी भी दी गई। विद्यार्थियों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।

शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों से अपने अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक और नागरिक दायित्वों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया गया।

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