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मावा में मिलावट पर 5 लाख का जुर्माना, स्कूलों के मिड-डे मील की भी जांच

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बागेश्वर: जनपद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए मिलावटी मावा के मामले में पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई जिला अधिकारी न्यायालय के आदेश पर की गई। जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार द्वारा 11 मार्च 2025 को गरुड़ बाजार से मावा का नमूना लिया गया था, जिसे जांच के लिए राज्य खाद्य एवं विश्लेषणशाला रुद्रपुर भेजा गया। जांच रिपोर्ट में मावा में वसा की मात्रा मानकों से कम पाई गई, जिसके चलते इसे अधोमानक घोषित किया गया। इस पर न्याय निर्णायक अधिकारी/जिलाधिकारी बागेश्वर न्यायालय ने संबंधित पर 5 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया।

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वही जिलाधिकारी बागेश्वर एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहुली में मध्याह्न भोजन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, भंडारण व्यवस्था और रसोईघर की साफ-सफाई का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने विद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को शुद्ध, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। खाद्य सामग्री की जांच के दौरान यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सभी खाद्य पदार्थ ताजे और मानकों के अनुरूप हों। साथ ही भोजन बनाने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ किया है कि जनपद में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान सहायक आयुक्त खाद्य खाद्य सुरक्षा प्रकाश चन्द्र,खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार, भूपेंद्र देव आदि मौजूद रहे।

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