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बागेश्वर में औचक निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने पर दो दुकानों पर रोक

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– एक का लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति

बागेश्वर। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर औषधि विभाग ने जिले में सख्त रुख अपनाते हुए मेडिकल स्टोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक पूजा रानी द्वारा बैजनाथ, गागरीगोल एवं मन्यूडा क्षेत्रों में किए गए सघन औचक निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
निरीक्षण के दौरान औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और नियमावली 1945 के तहत लाइसेंस शर्तों, दवाओं के भंडारण, वितरण प्रणाली और अभिलेखों का गहन परीक्षण किया गया। जांच में दो मेडिकल स्टोरों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इनमें सीसीटीवी का कार्यरत न होना, पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री, एक्सपायर्ड दवाओं का अनुचित भंडारण, अभिलेखों का सत्यापन न होना, दवाओं का निर्धारित तापमान पर भंडारण न किया जाना और साफ-सफाई की कमी जैसी खामियां शामिल हैं। इन गंभीर लापरवाहियों को देखते हुए विभाग ने दोनों मेडिकल स्टोरों पर तत्काल प्रभाव से दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक संबंधित संचालक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते।
इसके अतिरिक्त, एक मेडिकल स्टोर के खिलाफ अत्यंत गंभीर अनियमितताओं के चलते लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की गई है, जबकि एक अन्य के खिलाफ लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई है। औषधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री में निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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