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02 दिसंबर को बनभूलपुरा मामले के मद्देनजर नैनीताल जनपद में यातायात डायवर्जन, भारी वाहनों पर रोक

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हल्द्वानी / नैनीताल।

बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि से जुड़े अतिक्रमण मामले की सुनवाई को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 02 दिसंबर 2025 को निर्णय तिथि सुनिश्चित होने के दृष्टिगत जनपद नैनीताल, शहर हल्द्वानी एवं बनभूलपुरा क्षेत्र को संवेदनशील (जीरो जोन) घोषित किया गया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने व्यापक यातायात एवं डायवर्जन प्लान लागू किया है।

प्रशासन के अनुसार यह डायवर्जन प्लान 02 दिसंबर को प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 21:00 बजे (कुछ स्थानों पर 22:00 बजे तक) प्रभावी रहेगा।

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भारी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध
निर्धारित अवधि के दौरान जनपद नैनीताल में सभी प्रकार के भारी माल वाहक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। केवल अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी जाएगी। भारी वाहनों को जनपद सीमा पर ही रोक दिया जाएगा।

मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक मार्ग
रामपुर, रुद्रपुर, बरेली, काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज एवं चोरगलिया की ओर से आने-जाने वाले वाहनों को खटीमा, सितारगंज, चंपावत व टनकपुर मार्गों से डायवर्ट किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी इलाकों की ओर जाने वाले वाहनों को टनकपुर–चंपावत मार्ग का उपयोग करना होगा। किसी भी स्थिति में वाहन जनपद नैनीताल की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे।

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शहर हल्द्वानी में भी बदले रास्ते
हल्द्वानी शहर के भीतर रामपुर रोड, बरेली रोड, रामनगर, बाजपुर, नैनीताल, भवाली, भीमताल और कैंचीधाम आने-जाने वाले वाहनों के लिए तीनपानी फ्लाईओवर, गौलापार रोड, पंचक्की रोड, कालाढूंगी, मंगोली एवं रूसी बाईपास से होकर वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं।

बनभूलपुरा क्षेत्र पूर्ण रूप से प्रतिबंधित
डायवर्जन अवधि में बनभूलपुरा क्षेत्र में गौलापुल, ताज चौराहा, रेलवे स्टेशन तिराहा, मंगलपड़ाव, घास मंडी, तिकोनिया, एसडीएम कोर्ट, रोडवेज पूर्वी गेट, इन्द्रानगर फाटक एवं मंडी गेट की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इन मार्गों से यात्रा करने वाले वाहन तीनपानी फ्लाईओवर के माध्यम से आवागमन करेंगे। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन का सहयोग करें।

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