बागेश्वर: पनीर का सेंपल फेल होने पर एक न्याय निर्णायक अधिकारी ने बिक्रेता पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही गंगदी पाये जाने पर एक मीट बिक्रेता पर भी दस हजार का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद लगाया गया है। इसके साथ ही विभाग ने कौसानी में बैठक कर होटल कारोबारियों को हाईजीन रेटिंग के बारे में जानकारी दी है।
मालूम हो कि फरवरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई खाद्य सामग्री के सेंपल जांच के लिए भेजे थे। जांच में एक पनीर का सेंपल फेल हुआ। मामला न्याय निर्णायक तक पहुंचा। न्याय निर्णायक आकांक्षा कोंडे ने सेंपल फेल होने पर बिक्रेता को पांच हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही गरुड़ के मीट बिक्रेता पर दस हजार का जुर्माना गंदगी पाए जाने पर लगाया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने कौसानी में होटल कारोबारियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें उनकी समस्याओं को सुना। व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया। खाद्य कारोबारियों को फ़ॉस्टैक, हाइजीन रेटिंग, फूड सैंपलिंग तथा थर्ड पार्टी ऑडिट की जानकारी दी गई। विभागीय अधिकारी प्रकाश फुलारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग अलर्ट है। जागरूकता के साथ छापेमारी भी की जा रही है।








