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मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण अनियमितता पाए जाने पर एक मेडिकल स्टोर सील, तीन को नोटिस

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बागेश्वर : कपकोट क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण
अनियमितता पाए जाने पर एक मेडिकल स्टोर सील, तीन को नोटिस

बागेश्वर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों, तथा आयुक्त एवं अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के अनुपालन में 18 नवंबर 2025 को नशा मुक्त उत्तराखंड एवं स्प्यूरीयस दवाओं की रोकथाम हेतु कपकोट क्षेत्र में औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

इस दौरान औषधि निरीक्षक बागेश्वर पूजा रानी ने विभिन्न मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचकर गहन जांच की। निरीक्षण में सभी दुकानों पर लाइसेंस की उपलब्धता, पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में औषधियों का क्रय–विक्रय, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता एवं रिकॉर्डिंग, तथा एक्सपायरी दवाओं के सुरक्षित निस्तारण और रखरखाव की स्थिति की जांच की गई।
साथ ही मंह प्रभावी औषधियों के क्रय–विक्रय बिलों का सत्यापन किया गया और नारकोटिक औषधियों को केवल डॉक्टर के वैध पर्चे पर ही उपलब्ध कराने के निर्देश पुनः दिए गए।

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गंभीर अनियमितता पर एक मेडिकल स्टोर सील

निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते औषधि निरीक्षक ने मौके पर ही स्टोर को बंद करवा दिया। संबंधित स्वामी को चेतावनी दी गई कि अनियमितताओं से संबंधित संतोषजनक स्पष्टीकरण और अनुपालन प्रस्तुत करने के बाद ही स्टोर को दोबारा खोला जाएगा।
अनुपालन संतोषजनक न होने की स्थिति में लाइसेंस निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

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तीन मेडिकल स्टोर्स को नोटिस

इसके अलावा निरीक्षण में तीन अन्य मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं पाई गईं। लाइसेंस शर्तों का अनुपालन न करने पर इन संस्थानों को 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत, संतोषजनक अनुपालन न मिलने पर इन फर्मों के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की जाएगी।

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औषधि निरीक्षक ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई जनपद में आगे भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि आमजन तक सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं पहुंच सकें।

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