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चेक बाउंस मामले में जेबी इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर को छह माह की सजा

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बागेश्वर। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने जेबी इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर हितेश भंडारी को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 2.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 2.50 लाख रुपये परिवादी को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे, जबकि 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा होंगे।
प्रकरण के अनुसार कांडा धपोली स्थित जय धौलीनाग फिलिंग स्टेशन के प्रोप्राइटर जगदीश सिंह ने अदालत में परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि पूजा माइंस का संचालन करने वाली फर्म जेबी इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर हितेश भंडारी ने उनके पेट्रोल पंप से वाहनों के लिए डीजल और पेट्रोल खरीदा था। इसके एवज में 2,25,762 रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अभियुक्त ने कैनरा बैंक, हल्द्वानी का चेक दिया।
परिवादी ने चेक भारतीय स्टेट बैंक, कांडा में जमा किया, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण बैंक ने चेक को निरस्त कर दिया। इसके बाद विधिक नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किए जाने पर परिवादी ने अदालत की शरण ली।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्क और प्रस्तुत साक्ष्यों का अनुशीलन करने के बाद अदालत ने अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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