logo

उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक: चुनावी प्रक्रिया पर अनिश्चितता के बादल

खबर शेयर करें -

नैनीताल, 23 जून — उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल स्थगित हो गए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह आदेश उस समय आया है जब चुनाव की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी थीं और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने ही वाली थी।

यह भी पढ़ें 👉  पंचायत चुनाव: बागेश्वर जिले में अब तक 605 नामांकन, चुनावी माहौल गरमाया

राज्य निर्वाचन आयोग ने 25 जून से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही राज्यभर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई थी। चुनाव की अधिसूचना भी पहले ही जारी की जा चुकी थी, जिससे पंचायत चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया था।

यह भी पढ़ें 👉  जिला पंचायत चुनाव: पांचों प्रत्याशियों को मिली राहत, शिकायतकर्ता जाएंगे न्यायालय

अब क्या होगा?

इस आदेश के बाद पंचायत चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया—नामांकन, प्रचार, मतदान और मतगणना—फिलहाल के लिए रोक दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग को अब हाईकोर्ट के अगले आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और कानूनी सलाह के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  "गाँवों के स्कूल बंद करना – भविष्य के सपनों को तोड़ने जैसा है।"

राजनीतिक हलकों में हलचल

हाईकोर्ट के इस आदेश से राज्य की सियासी गतिविधियों में हलचल मच गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियों में कमर कस ली थी और उम्मीदवार मैदान में उतरने को तैयार थे। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और आदेश पर टिकी हैं।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Share on whatsapp