राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं किए जाने पर लोक सूचना अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं।
पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों की सूचना न दिए जाने पर राज्य सूचना आयोग ने पंचायत विभाग के लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य को निलंबित कर दिया है। साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत देवीपुरा व डयोड़ी ग्राम पंचायतों का है।
ऊधमसिंह नगर जिले के ग्राम अरविंद नगर निवासी निखिलेश घरामी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2019 में सितारगंज ब्लाॅक के ग्राम पंचायत देवीपुरा, डयोड़ी, बिडौरा, गिधौर, खमरिया, खैराना, बलखेड़ा एवं सिद्धानवदिया में कराए गए कार्यों एवं खुली बैठक के निर्णयों आदि की जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी ने सूचना ग्राम प्रधानों के पास होने की बात कही। सूचना न मिलने पर निखिलेश ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। जहां राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य सहित संबंधित ग्राम प्रधानों को आयोग में तलब किया।
समस्त ग्राम प्रधानों ने लिखित में आयोग को अवगत कराया कि सूचना से संबंधित समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास हैं। सुनवाई में स्पष्ट हुआ कि लोक सूचना अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी ने जानबूझकर सूचना छिपाई। आयोग ने जिला पंचायत राज अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को पक्षकार बनाते हुए प्रकरण को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य को निलंबित कर दिया।
शिक्षा विभाग के सूचना न देने पर 25 हजार जुर्माना
शिक्षा विभाग में शिक्षकों के समायोजन और छात्र संख्या को लेकर सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामला हरिद्वार जिले के खानपुर ब्लॉक का है। नथुवावाला देहरादून निवासी बलवंत सिंह पंवार ने हरिद्वार जिले के खानपुर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से चार बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सूचना न मिलने पर लोक सूचना अधिकारी व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भाष्करानंद पंत पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।






