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काफली के पूर्व डाकपाल को गबन में तीन साल की सजा

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बागेश्वर। सिविल जज सीनियर डिवीजन योगेंद्र सागर की अदालत ने काफली शाखा डाकघर के पूर्व डाकपाल आदित्य सिन्हा को गबन के मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक लोक अभियोजक गौरव अग्रवाल ने बताया कि अक्टूबर 2023 में डाक निरीक्षक देव सिंह पांगती के नेतृत्व में दो सदस्यीय टीम ने काफली डाकघर का निरीक्षण किया था। अभिलेखों के अनुसार डाकघर में 11,827 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन मौके पर केवल 500 रुपये मिले।
जांच में सामने आया कि आरोपी पासबुक में सुकन्या समृद्धि योजना की रकम जमा करने की प्रविष्टि करता था, लेकिन धनराशि खातों में जमा करने के बजाय निजी खर्च में इस्तेमाल कर लेता था। जांच में कुल 71,327 रुपये के गबन की पुष्टि हुई।
डाक निरीक्षक देव सिंह पांगती की तहरीर पर थाना कपकोट में आरोपी के खिलाफ धारा 409 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक उमेश सिंह रजवार ने की।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में छह गवाह और 24 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। गवाहों के बयान और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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