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बिग ब्रेकिंग: बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस जारी

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नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर नगर पालिका
परिषद के अध्यक्ष सुरेश खेतवाल के खिलाफ अवमानना
नोटिस जारी किया है। न्यायमर्ति रवींद्र मैथानी की एकलपीठ ने
यह नोटिस उस याचिका पर जारी किया. जिसमें नगर पालिका
द्वारा न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन न करने का ‘आरोप
लगाया गया है।

बागेश्वर निवासी हयात सिंह परिहार ने अदालत में याचिका
दायर कर कहा कि शासन द्वारा उन्हें 17 सितंबर 2025 को
नगर पालिका बागेश्वर में प्रभारी अधिशासी अधिकारी (E.0.
नियुक्त किया गया था। उन्होंने 18 सितंबर को पद का प्रभार भी
ग्रहण कर लिया था. लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष ने उन्हें वित्तीय
अधिकार नहीं दिए।

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इसके बाद 9 अक्ट्रबर को याची को हटाकर एक अन्य प्रभारी
ई.ओ. की नियक्ति कर दी गर्ड और उन्हें हल्द्रानी नगर निगम
स्थानांतरित कर दिया गया। इस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक
लगा दी थी। बाद में शासन ने 14 अक्ट्रबर को नया आदेश जारी कर पूर्व नियक्तियों और स्थानांतरण को निरस्त कर दिया तथा नियमित ई.ओ. नियूक्ति प्रक्रिया शूरू करने की जानकारी न्यायालय को दी। इस पर पूर्व याचिका निस्तारित हो गईं। डसके बावजद नगर पालिका ने 17 अक्ट्रबर को बैठक कर प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को प्रभारी ई.ओ. नियक्त कर दिया, जिसे हयात सिंह परिहार ने फिर हाईकोर्ट में चुनौती दी। 31 अक्ट्रबर को हाईकोर्ट ने इस निर्णय पर रोक लगा दी थी। लेकिन याचिकाकर्ता को अब भी कार्य करने नहीं दिया गया। अदालत के आदेश का पालन न होने पर हयात सिंह परिहार ने नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने दोनों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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