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362 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को तीन साल की सजा

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बागेश्वर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सहायक निदेशक अभियोजन श्रद्धा रावत ने बताया कि 31 अक्टूबर 2022 को एनडीपीएस प्रभारी पुलिस टीम के साथ कपकोट थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान भराड़ी बाजार से सौंग मुनार रोड स्थित बाईपास पुल के पास एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली, जिसमें उसके कब्जे से 362 ग्राम चरस बरामद हुई।

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पुलिस ने आरोपी रोहित सिंह पुत्र गोपाल सिंह, निवासी कठायतबाड़ा, वार्ड नंबर-7, बागेश्वर के खिलाफ कपकोट थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया था।

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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 27 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले की पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन श्रद्धा रावत और लोक अभियोजक ललित मोहन आर्य ने की।

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