बागेश्वर। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के क्रम में शनिवार को जिला न्यायालय बागेश्वर एवं बाह्य न्यायालयों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में कुल छह मामलों का निस्तारण कर 7 लाख 32 हजार 212 रुपये के समझौते कराए गए।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार तिवारी की बेंच संख्या-02 में एनआई एक्ट के दो मामलों का निस्तारण करते हुए 2 लाख 75 हजार रुपये का समझौता कराया गया।
वहीं, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) योगेन्द्र कुमार सागर की बेंच संख्या-03 में दो मामलों का निस्तारण कर 1 लाख 24 हजार 600 रुपये का समझौता हुआ।
इसी प्रकार सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी नाहर की बेंच संख्या-04 में दो मामलों का निस्तारण करते हुए 3 लाख 32 हजार 612 रुपये का समझौता कराया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता कुमारी ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण कर पक्षकारों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने आमजन से भविष्य में आयोजित होने वाली लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।








