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प्रदेश में सभी निकाय चुनाव हेतु आचार संहिता लागू, 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को होगी मतगणना

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भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 243- य क एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 8(1) एवं धारा 50 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य के 11 नगर निगमों के सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु राज्यपाल निम्नवत समय सारणी निर्धारित करनें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

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