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बागेश्वर में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत बच्चों को बताए अधिकार, पॉक्सो कानून की दी जानकारी

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जिला जज सुबीर कुमार की अध्यक्षता में मंडलसेरा में शिविर, गरुड़ और सुपी के विद्यालयों में भी बच्चों को किया जागरूक

बागेश्वर। बच्चों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और लैंगिक अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में सुरक्षित बचपन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मंगलवार को विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, मंडलसेरा में विधिक जागरूकता एवं संवेदीकरण शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित शिविर की अध्यक्षता जिला जज एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष सुबीर कुमार ने की। इस दौरान छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, बाल अधिकारों और गुड टच-बैड टच के बारे में जानकारी दी गई।

जिला जज सुबीर कुमार ने ‘मेरा बचपन, मेरा अधिकार’ विषय पर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में रहने और अपने अधिकारों के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक है। उन्होंने बच्चों को बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण हर बच्चे का अधिकार है। बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।

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इसी अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अनीता कुमारी ने गरुड़ स्थित सेंट एडम्स स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। ‘कानून जानो, बचपन बचाओ’ विषय पर आयोजित शिविर में उन्होंने पॉक्सो अधिनियम और बाल अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को गुड टच-बैड टच, व्यक्तिगत सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा और किसी अपराध की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में बताया। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी देते हुए बच्चों को किसी भी असुरक्षित स्थिति में भरोसेमंद वयस्क और संबंधित अधिकारियों से मदद लेने के लिए जागरूक किया।

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वहीं, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल चंद्रशेखर मिश्रा ने राजकीय इंटर कॉलेज, सुपी में शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने गुड टच-बैड टच की पहचान करने और भरोसेमंद वयस्कों से सहायता लेने के महत्व को समझाया।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 26 अक्टूबर को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं के सहयोग से जिले के 10 विद्यालयों में भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। अभियान 26 से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता तंत्र की जानकारी देकर उन्हें जागरूक एवं सशक्त बनाना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि अभियान का मूल संदेश ‘हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी’ है। बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता के साथ सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

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