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आबकारी अधिनियम मामले में सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला, निचली अदालत का आदेश निरस्त कर अभियुक्त दोषमुक्त

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बागेश्वर। आज दिनांक 27 नवंबर 2025 को बागेश्वर स्थित सत्र न्यायालय में माननीय सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने एक दांडिक अपील पर सुनवाई करते हुए अवर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट गरूड़ द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त करते हुए अपील स्वीकार कर ली।

मामले की पृष्ठभूमि

अभियोजन के अनुसार, दिनांक 26 दिसंबर 2018 को थाना बैजनाथ में उपनिरीक्षक मदन लाल द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में बताया गया कि शांति व्यवस्था, जुर्म-जरायम एवं यातायात जांच के दौरान बैजनाथ तिराहे पर एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि गरूड़ से बागेश्वर की ओर जा रही एक सफेद होंडा कार संदिग्ध प्रतीत हो रही है।

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सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम गरूड़ की ओर रवाना हुई और टीट बाजार गरूड़ क्षेत्र में शीतला माता मंदिर के समीप उक्त वाहन को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान वाहन में बैठे रणवीर पाल (जनपद मैनपुरी, उत्तर प्रदेश) एवं धरमवीर पाल (दक्षिण-पश्चिम दिल्ली) के कब्जे से 288 पव्वे व्हिस्की एवं 144 बोतल व्हिस्की कुल 6 पेटियों में बरामद होना दिखाया गया।

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निचली अदालत का निर्णय

मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट गरूड़ की अदालत में हुआ, जहां पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। वाहन की नंबर प्लेट बदले जाने के आधार पर बाद में धारा 420/120-बी आईपीसी भी जोड़ी गई। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाहों का परीक्षण किया गया।

दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को निचली अदालत ने अभियुक्तगण को धारा 420/120-बी आईपीसी से दोषमुक्त करते हुए, धारा 60 आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध मानते हुए छह–छह माह के सश्रम कारावास तथा 1,49,765–1,49,765 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था।

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अपील में राहत

उक्त आदेश के विरुद्ध अभियुक्तगण द्वारा सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई। अपील की सुनवाई उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने निचली अदालत के दोषसिद्धि आदेश को विधि विरुद्ध मानते हुए अभियुक्तगण को धारा 60 आबकारी अधिनियम से दोषमुक्त कर दिया। अपीलार्थीगण की ओर से प्रभावी पैरवी अधिवक्ता त्रिलोक चंद्र जोशी एवं प्रशांत कुमार पांडे द्वारा की गई।

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