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एफएसएसएआई ने व्यापारियों को दी खाद्य सुरक्षा मानकों की जानकारी

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भोजन किसी जनसंख्‍या की स्‍वास्‍थ्‍य पोषक स्थिति और उत्‍पादकता का प्रमुख निर्धारक है। इसलिए ये जरूरी है कि जो भोजन हम खाते हैं वह पौष्‍ट‍िक और सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित भोजन से कई तरह के रोग हो सकते हैं। इसके लिए एफ.एस.एस.ए.आई की टीम जनमानस के साथ ही भोजन के उत्पादों को जागरूक करने में जुटी पड़ी है। ताकि जनता के साथ ही खाद्य वस्तुओं के विक्रेता और निर्माता जागरूक हो सकें।

बागेश्वर में एफएसएसएआई और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिले में खाद्य वस्तुओं के विक्रेता एवं निर्माताओ को प्रशिक्षण शिविर में बताया कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। जिसके तहत प्रशिक्षण में सभी विक्रेता और निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत साफ सफाई, खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता, पोषक तत्व, रख रखाव, निर्माण के दौरान सुरक्षा के तरीकों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मिठाई व्यापारी, अनाज व्यापारी, होटल रेस्टोरेंट संचालक, स्ट्रीट फूड वेंडर समेत डेयरी संचालको को संस्था साहिक मसीह मेडिकल सोशल सर्वेंट सोसाइटी द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें बताया गया कि गुणवत्ता युक्त और मानक स्तर के खाद्य पदार्थ वो तैंयार करें और उनकी बिक्री और रखरखाव भी स्तरीय हो। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी फुलारा ने बताया कि जिले में सभी व्यवसायियों को समय—समय पर साफ सफाई के साथ ही खाध्य सामाग्री के बारे में जागरूक किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और हर व्यवसायियों के लिए एफएस एसएआई का यह प्रशिक्षण जरूरी है। गौरतलब है कि वर्तमान की व्यवस्था में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा खाद्य लाइसेंस के लिए आवेदन पर स्थल निरीक्षण कर लायसेंस जारी किया जाता है फिर चाहे उन्हें खाद्य सुरक्षा संबंधित जानकारी हो या ना हो। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यही है कि व्यापारियों को नियम की जानकारी हो और किसी भी प्रकार की अनजाने में हुई गड़बड़ियों को रोका जा सके।

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