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जिला न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को किया दोषमुक्त

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बागेश्वर। जिला विशेष सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने एनडीपीएस एक्ट के एक और आरोपी को दोषमुक्त का आदेश पारित किया है। अभियोजन आरोप साबित करने में असफल रहा।
घटना 16 जनवरी 2022 की है। तब विधानसभा चुनाव चल रहा था। झिरौली पुलिस चेकिंग पर थी। वहां अन्य बल भी तैनात था। बाछम गांव निवासी प्रताप सिंह पुत्र स्व. कुंदन सिंह से पुलिस ने 1.023 किलो चरस बरामद किया। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि तलाशी के नियमों का पालन नहीं हुआ। चेक पोस्ट से 100 मीटर पहले घटनास्थल दर्शाया गया। वहां तैनात अतिरिक्त बल और जवानों को गवाह नहीं बनाया गया। सहमित पत्र पर स्थान, दिनांक आदि का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। जिस पर संदेह था। जिसे मद्देनर रखते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने का फैसला मंगलवार को सुनाया गया है। अभियोजन आरोप साबित कर पाने में पूर्णरूप से सफल नहीं पाया गया। जिसका लाभ आरोपी को मिला। न्यायालय ने आरोपी को किसी अन्य प्रकार से वांछित नहीं होने पर अविलंब रिहा करने के आदेश पारित किए और आदेश की प्रति कारागार को भेजने के आदेश दिए। दाखिल बंधपत्र छह माह तक प्रवृत्त रहेंगे।

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