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एनडीपीएस अधिनियम की आरोपी महिला को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

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विशेष सत्र न्यायाधीश शंहशाह मोहम्मद दिलबर दानिश ने एनडीपीएस अधिनियम की आरोपी महिला को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।

मामला 26 अगस्त 2019 का है। कोतवाली पुलिस के एसएसआई मोहन पलड़िया और पुलिस टीम ने नगर की बागनाथ गली से एक महिला को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। महिला के पास से दो किलो साठ ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर पुलिस कोतवाली लाई। जहां उसके खिलाफ 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

महिला को न्यायालय में पेश कर अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। एसआई निशा पांडेय ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर किए। मामले की पैरवी के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 12 गवाह पेश कराए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा ने मामले की पैरवी की। विशेष सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के गवाहों व आरोपी की ओर से पेश तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त करने का फैसला दिया।

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