logo

हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा,एक लाख दस हजार के अर्थदंड से भी किया दंडित

खबर शेयर करें -

अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने हत्या के आरोपी को
अभियुक्त मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है साथ ही एक लाख दस हजार के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। घटनाक्रम के अनुसार जाम बहेड़ी निवासी नवी अहमद पुत्र समीर अहमद ने अपने पुत्र राशिद की हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। कहा कि उसके पुत्र राशिद की हत्या दानिश पुत्र मेहेंदी हसन निवासी नगरिया कला इज्जतनगर ने की है। दानिश बैजनाथ थाना अंतर्गत टाइल्स लगाने का कार्य करता था। बताया कि मृतक राशिद व दानिश रिश्ते में ममेरे भाई थे तथा दोनों साथ कार्य करते थे। कहा कि मृतक18 फरवरी 2021 से गायब था तथा उसका फोन भी नहीं लग रहा था। दानिश से पूछने पर वह राशिद के बारे मे अलग अलग बात बता रहा था। बाद में पुलिस ने जब दानिश से पूछताछ की तो उसने राशिद की हत्या की बात स्वीकारी। बताया
कि उसने अणां के जंगल में उसकी हत्या करके लाश को सड़क से नीचे फेंक दिया तथा उसके शव पर पेटोल डालकर शव को जलाने का प्रयास किया ताकि शव की पहचान
न हो सके। पुलिस ने एक मार्च 2021 को शव को जंगल से बरामद किया जिसकी शिनाख्त मृतक के परिजनों ने की। इसके बाद बैजनाथ पुलिस ने मामले का आरोप
पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा के न्यायालय में चला। जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जीबी उपाध्याय व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिहं पाला ने न्यायालय में 11 गवाह परीक्षित कराए। अपर सत्र न्यायाधीश ने रिपोर्ट व पत्रावली के अध्ययन तथा गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त दानिश को दोषी पाया तथा आजीवन कारावास के कठोर दंड व एक लाख दस हजार के अर्थ दंड से दंडित किया।

ADVERTISEMENTS Ad Ad
Share on whatsapp