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चरस तस्करी के मामले में जिला न्यायालय ने हरियाणा के तस्कर को दस वर्ष का कारावास व एक लाख के अर्थदंड से किया दंडित।

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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 20 फरवरी 2020 को पुलिस बागेश्वर के आरे-मंडलसेरा बाईपास पर आने-जाने वाले वाहनों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रही थी।

चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति एक व्यक्ति कपकोट की ओर से पैदल आता दिखा। उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर सकपका गया और पीछे की ओर मुड़ गया। पुलिस टीम ने उसका पीछा कर पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम रिंकू निवासी आहूलाना थाना बरोदा जिला सोनीपत (हरियाणा) बताया।

राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई। उसके कब्जे से 3.510 किलो चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने न्यायालय में 11 गवाह पेश किए। बृहस्पतिवार को विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश ने मामले के परीक्षण, गवाहों के बयान और फारेंसिक साइंस लेबोरेट्री की रिपोर्ट के आधार पर दोषी को सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दो साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

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