logo

ओमिक्रोन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

खबर शेयर करें -

कोविड-19 के नए वेरियंट ओमिक्रोन को World Health Organization (WHO) ने Variant of Concern घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उक्त दिशा-निर्देश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या 738/USDMA / 792 (2020). दिनांक 30 नवम्बर, 2021 में निम्नानुसार संशोधन किया।

यह भी पढ़ें 👉  हाईकोर्ट की सख्ती पर पुलिस ने 24 घंटे में 124 पोकलैंड, जेसीबी मशीनें सीज

1-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 1 दिसम्बर, 2021 के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जायेगा।

2- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जायेगा।

3-देश भर में ओमिक्रोन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी सॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना गाइड लाइन सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को सेनेटाइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं पुलिस ने भारी मात्रा में पकड़ी नशे की खेप,चार आरोपी किए गिरफ्तार

4- कोविड-19 के नए वेरियंट ओमिक्रोन से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा : सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा तबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

Leave a Comment

Share on whatsapp