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दाखिल खारिज में लापरवाही करने पर जिलाधिकारी ने राजस्व उपनिरीक्षक व निरीक्षक को किया निलंबित।

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जिलाधिकारी ने राजस्व उप निरीक्षक और निरीक्षक पर दाखिल खारिज में लापरवाही करने पर दोनों को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

मामले के अनुसार एक मृतक महिला की जमीन उसकी बेटी के बजाय उसके जेठ के बेटे के नाम पर रजिस्ट्री करा दी गई। जिसके बाद डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने पटवारी और कानूनगो को निलंबित करने के आदेश जारी करें।

पौड़ी जिले के तहसील चौबट्टाखाल में राजस्व उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद व राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र सिंह कार्यरत हैं बताया जा रहा है कि जनवरी 2022 में थापली गांव की एक महिला की मौत के बाद उसकी भूमि का दाखिल खारिज का फार्म भरा गया, जिसे बिना जांच के ही राजस्व निरीक्षक ने स्वीकृत कर दिया, महिला की एक बेटी है लेकिन दाखिल खारिज उसके जेठ के बेटे के नाम से चलाया गया। यही नहीं इसके पश्चात 2 सप्ताह के बीच ही व्यक्ति ने वह भूमि किसी और को बेच दी जिसके पश्चात भूमि की रजिस्ट्री के प्रपत्र तहसीलदार के कोर्ट पहुंचे। जहां तहसीलदार चौबट्टाखाल श्रेष्ठ गुनसोला ने पाया कि राजेश उप निरीक्षक व राजस्व निरीक्षक ने दाखिल खारिज जारी करने में गंभीर लापरवाही दिखाई है। जबकि मृत महिला के नाम दर्ज होने का सही अंकन भी नहीं किया गया है। और दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं पाया गया, इसके साथ ही अन्य कई खामियां भी पकड़ी गई।

तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद और राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र सिंह रावत को निलंबित कर दिया है। डीएम ने सुरेंद्र प्रसाद चमोली को तहसील थलीसैंण और सुरेंद्र सिंह रावत को तहसील लैंसडौन से संबंध किया है और पूरे प्रकरण की जांच एसडीएम से 15 दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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