न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जिला सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने एक बीमा कंपनी को 1,05,57,500 (एक करोड़ पांच लाख सतावन हजार पांच सौ) रुपये प्रतिकर देने का फैसला सुनाया है। वाद प्रस्तुत किए जाने की तिथि से सात प्रतिशत साधारण ब्याज भी देना होगा।
घटनाक्रम के अनुसार 12 जून 2022 को वाहन संख्या यूके02-ए, 6409 में सवार जगतमल मंदिर से अपने गांव पमतोड़ी, थल आ रहे थे। चालक वाहन को अत्यधिक तेजी और लापरवाही से चला रहा था। पैदल चल रहे गोविंद सिंह को टक्कर मार दी और वाहन खाई में गिर गया। वाहन में सवार देवकी देवी, तारा देवी, तुलसी देवी, आशा देवी की घटनस्थल पर ही मृत्यु हो गई। वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। याचिकागण प्रियांशा बसेड़ा पुत्री चंदन सिंह बसेड़ा और मयंक बसेड़ा पुत्र चंदन सिंह बसेड़ा ने एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के विरुद्ध न्यायालय पहुंचे। अधिवक्ता मनोज जोशी ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने मृतका तुलसी देवी के आश्रित प्रियांशा बसेड़ा को 96,49,900 रुपये और मृतका तारा देवी के पति बलवंत सिंह नगरकोटी को 9,85,252 रुपये प्रतिकरण देने का फैसला सुनाया। बीमा कंपनी को न्यायालय में केस की तिथि से सात प्रतिशत ब्याज भी उन्हें देना होगा।