नेपाली मूल के श्रमिक की हत्या के आरोपी को अपर सत्र न्याायाधीश कुलदीप शर्मा की न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त को 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। मामले का एक आरोपी अब तक फरार चल रहा है।
मामला 12 फरवरी 2020 का है। राजस्व उपनिरीक्षक घिंघारतोला को बैतोली क्षेत्र के राजेंद्र प्रसाद तिवारी के खनन क्षेत्र में एक नेपाली श्रमिक राजू साही के हत्या होने की सूचना मिली। खनन क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी से सूचना मिलने के बाद राजस्व उपनिरीक्षक मौके पर गए। श्रमिक की हत्या कर उसके शव को समीप के खेत में फेंक दिया गया था। मृतक के साथी विशाल थारु और बालकृष्ण फरार थे। राजस्व पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी। तलाशी के दौरान राजस्व पुलिस ने एक आरोपी विशाल थारु, निवासी वार्ड नंबर एक, राजापुर, नेपाल को पास के गांव से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी बालकृष्ण हाथ नहीं लग सका। प्रारंभिक विवेचना के बाद मामला राजस्व पुलिस से कांडा थाने को सुपुर्द किया गया। आगे की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। अभियोजन पक्ष राज्य की ओर से मामले की पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने 10 गवाह पेश कराए। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए धारा 302 के तहत सजा का ऐलान किया।



