उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है. धामी कैबिनेट ने भू-कानून को मंजूरी दे दी है. जिससे अब बाहरी लोगों के लिए राज्य में जमीन खरीदना मुश्किल हो जाएगा. धामी सरकार ने पूर्व की त्रिवेंद्र रावत सरकार के 2018 के सभी प्रावधानों को निरस्त कर दिया है.
कैबिनेट ने भू-कानून को मंजूरी दे दी है. बता दें हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर अन्य 11 जनपदों में बाहरी लोग हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जमीन नहीं खरीद सकेंगे. सभी पहाड़ी जिलों में चकबंदी और बंदोबस्ती होगी, जिससे भूमि विवाद कम होंगे. अब जिलाधिकारी को भूमि खरीद की अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा.
बता दें उत्तराखंड में जमीन खरीद के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा. होटल व्यवस्याय के लिए राज्य के बहार के लोगों की एक इंच जमीन खरीद का भी पूरा हिसाब रखा जाएगा. बाहरी लोगों को जमीन खरीदते समय शपथ पत्र देना होगा. सभी डीएम को राजस्व परिषद और शासन को जमीनों के खरीद की नियमित रिपोर्ट देनी होगी.
