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पुलिस ने बिना सत्यापन कर्मचारी रखने पर रिजार्ट मालिक पर की 10 हजार दस रुपए की चालानी कार्यवाही

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बागेश्वर पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी,बिना सत्यापन किराये पर रखना/रहना पड़ेगा भारी

चंद्रशेखर घोडके एस0 पी0 बागेश्वर के निर्देशन में एवं CO महोदय बागेश्वर के पर्यवेक्षण में जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाकर लगातार बाहरी व्यक्तियों/किरायेदारों/मजदूरों/फड़ फेरी व रेड़ी/ठेला लगाने वाले व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है तथा बिना सत्यापन किरायेदार/मजदूर रखने वाले मकान मालिकों व ठेकेदारों के विरुद्ध भी चालानी कार्यवाही की जा रही है।

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इसी के तहत थानाध्यक्ष कौसानी दिनेश पंत के नेतृत्व में पुलिस ने थाना कौसानी क्षेत्रांतर्गत होटल ढाबों में बगैर किराएदार व मजदूरों का सत्यापन अभियान चलाया गया जिसमें जर्नादन रिजार्ट के संचालक श्री उमेश यादव पुत्र जर्नादन यादव मूल निवासी-विकास नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, हाल निवासी-पिगंलकोट थाना कौसानी के रिजार्ट में जनपद हरदोई एवं पीलीभीत उत्तर प्रदेश निवासी कर्मचारीगणों को बिना सत्यापन कार्य करते पाये जाने पर उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 83 के अन्तर्गत रूपये 10000/₹ का चालान माननीय न्यायालय हेतु प्रेषित किया गया ।

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