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गुजरात उच्च न्यायालय ने PM मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश किया रद्द, केजरीवाल पर लगाया 25 हजार का जुर्माना।

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उच्च न्यायालय गुजरात ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी, जानना चाहा था कि वे कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट ने PMO को भी कहा है कि उन्हें पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है।

जानकारी के लिए बता दें कि CIC ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि पीएमओ प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री जारी करे. उसी आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी जहां से एक तरफ CIC के आदेश पर स्टे लगा दिया गया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना ठोका गया है. ये याचिका गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि RTI का गलत इस्तेमाल हो रहा है. उन्हीं तर्कों को समझते हुए हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी और सीएम केजरीवाल पर जुर्माना लगाया.

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सीएम केजरीवाल ने जुर्माना लगाए जाने से नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल उठा दिया है कि क्या देश का नागरिक पीएम की डिग्री भी नहीं जान सकता है। वे कहते हैं कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं।

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