चरस तस्करी के मामले में जिला न्यायालय ने हरियाणा के तस्कर को दस वर्ष का कारावास व एक लाख के अर्थदंड से किया दंडित।
विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 20 फरवरी 2020 को पुलिस बागेश्वर के आरे-मंडलसेरा बाईपास पर आने-जाने वाले वाहनों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रही थी। … Read more

