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नाबालिग से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया

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बागेश्वर, कपकोट |
दिनांक 03 जुलाई 2025 को एक नाबालिग बालिका के साथ अपहरण, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने की गंभीर घटना सामने आई। पीड़िता के पिता द्वारा 04 जुलाई 2025 को थाना कपकोट में दी गई तहरीर के आधार पर मु0FIR संख्या 28/2025 पंजीकृत की गई।

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FIR में BNS की धाराएं 74/75/75/137(2)/351(2) तथा पोक्सो एक्ट की धाराएं 7/8/11/12 लगाई गईं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बागेश्वर द्वारा तत्काल आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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विवेचना के दौरान 05 जुलाई 2025 को पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और 164 BNSS में न्यायालयीय बयान दर्ज कराए गए। बयान के आधार पर FIR में आगे IPC की धारा 376/511 और पोक्सो की धारा 9(N)/10 जोड़ी गईं।

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उसी दिन आरोपी भूपाल सिंह कपकोटी (पुत्र नारायण सिंह, निवासी कपकोट, उम्र 58 वर्ष) को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय बागेश्वर में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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