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उत्तराखंड मे चिन्हित राज्य आंदोलकारियों के आश्रितों को भी मिलेगी पेंशन

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उत्तराखंड सरकार ने चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित पति या पत्नी को भी पेंशन देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मद में प्रति माह 3100 रुपए की पेंशन मिलती है। अब आश्रितों को भी मिलेगी पेंशन।

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान सक्रिय आंदोलनकारियों को राज्य सरकार अलग- अलग श्रेणी में पेंशन और अन्य सुविधा प्रदान करती है। इसमें आंदोलनकारी कोटे से नौकरी प्राप्त नहीं करने वाले या कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं करने वाले चिन्हित आंदोलनकारियों को 2016 से 3100 प्रति माह पेंशन उनके जीवनकाल तक मिलती है। आंदोलनकारी संगठन इस पेंशन को मृतक के आश्रितों तक भी जारी रखने की मांग कर रहे थे।

इसी क्रम में सरकार ने अब पेंशन प्राप्त कर रहे आंदोलनकारी के निधन पर उनके पति या पत्नी को भी 3100 प्रति माह की पेंशन जारी रखने पर सहमति प्रदान कर दी है। अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल की ओर से गुरुवार को इसके आदेश जारी किए गए हैं।

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