देहरादून। उत्तराखंड राज्य की उच्च शिक्षा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा UGC अधिनियम की धारा 12(बी) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो गई है। यह मान्यता विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान क्षमताओं और नवाचारशील कार्य संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
अब यह विश्वविद्यालय केंद्र सरकार, यूजीसी, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से शोध परियोजनाओं, अनुदानों एवं शैक्षणिक सहयोग हेतु आवेदन करने और साझेदारी हेतु पात्र हो गया है।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओ.पी.एस. नेगी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा,
> “यह मान्यता केवल विश्वविद्यालय के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए गर्व का विषय है। यह प्रदेश के दूरस्थ, वंचित और कामकाजी समुदायों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को मान्यता देती है।”
इस मान्यता से विश्वविद्यालय को मिलेंगे ये प्रमुख लाभ:
यूजीसी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से अनुसंधान अनुदान प्राप्त करने की पात्रता
राष्ट्रीय फेलोशिप, छात्रवृत्तियों और अनुसंधान योजनाओं में सहभागिता
शोध-सुविधाओं और अधोसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहयोग
अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से MoU व अकादमिक सहयोग की संभावना
विद्यार्थियों और शिक्षकों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान और अवसर
राज्य का एकमात्र मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा विश्वविद्यालय होने के नाते, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने बीते वर्षों में डिजिटल शिक्षा, ई-लर्निंग, कौशल एवं मूल्यपरक शिक्षा में कई नवाचार किए हैं। 12(बी) की मान्यता इस दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर विश्वविद्यालय परिसर में हर्ष का वातावरण रहा और अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया। यह अवसर विश्वविद्यालय की निरंतर उन्नति और उत्तराखंड राज्य की शिक्षा नीति को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा।






