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1 अक्टूबर से ये नोट हो जाएंगे बैन, जमा करने को बचे है मात्र पांच दिन

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बैंकों तक 25 हजार करोड़ रुपये 2000 रुपये के सभी नोट नहीं पहुंचेहैं। 30 सितंबर तक धनराशि नहीं मिली तो इनका क्या होगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है।

क्योंकि रिज़र्व बैंक ने पहले ही घोषणा की है कि 30 सितंबर के बाद इन पैसों का मूल्य नहीं होगा। 2000 रुपये के नोटों को जमा करने के लिए अब केवल पांच दिन बचे है। जिनके पास भी दो हजार रुपये के नोट हैं। उनकी वैल्यू 25 हजार करोड़ रुपये है।

19 मई को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने का आदेश दिया। आरबीआई ने कहा कि जो लोग भी 2000 रुपये के नोट रखते हैं, वे 30 सितंबर तक बैंकों में डिपॉजिट करा दें या फिर बदल लें।

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नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों का लीगल टेंडर खत्म करने के बाद आरबीआई ने मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए 2,000 रुपये का नोट जारी किया था। रिजर्व बैंक ने 2018-19 में 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी थी क्योंकि दूसरे मूल्यवर्ग के नोटों का पर्याप्त स्टॉक था। आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये के नोटों का बहुत कम उपयोग हो रहा है। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया।

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31 मार्च तक 2,000 रुपये के नोटों का प्रचलन 3.62 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन 19 मई को यह आंकड़ा 3.56 लाख करोड़ रुपये हो गया। 19 मई को मुद्रा को प्रचलन से वापस लेने के बाद 31 अगस्त तक, 2,000 रुपये के 3.56 ट्रिलियन रुपये के नोट बैंकों में लौट आए। लेकिन अभी भी लोगो के पास 1 सितंबर तक वापस लिए गए नोटों में से लगभग 3 बिलियन डॉलर अभी भी हैं। आरबीआई ने पहले घोषणा की थी कि नोट 30 सितंबर के बाद भी कानूनन करेंसी रहेंगे। लेकिन उन्हें ट्रांजेक्शन के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा उन्हें सिर्फ आरबीआई से बदला जा सकेगा।

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