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आज शाम से 19 अप्रैल तक जिले की सीमाओं पर रहेगी नाकेबंदी

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लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा उपरांत जनपद में धारा-144 निषेधज्ञा प्रभावी है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने जनपद में असामाजिक और विघटनकारी तत्वों की घुसपैठ को रोकने के लिए जनपद की अंर्तजनपदीय सीमाओं को आज 16 अप्रैल की शाम 5 बजे से 19 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए बंद किए जाने के आदेश दिए है।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस अवधि में भारत निर्वाचन आयोग की मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पुलिस एवं निर्वाचन प्रवर्तन दलों द्वारा जनपद की सीमाओं पर नाकेबंदी कर सक्रिय निगरानी एवं सभी प्रकार के वाहनों की सघन चैकिंग सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए है।

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