बागेश्वर में विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश की अदालत में चरस तस्करी के मामले में तीन अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये का अर्थदंड और दो अन्य साथियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
बता दे की तीन फरवरी 2020 के मामले के अनुसार कपकोट पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुनार की तरफ से दोपहिया वाहन पर सवार होकर आ रहे तीन युवकों को रोका। एक युवक बाइक पर सवार था जबकि दो युवक स्कूटी पर सवार थे। तलाशी लेने पर बाइक सवार दलजीत सिंह, निवासी कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल के पास मौजूद बैग से 1.099 किलो और स्कूटी चला रहे शुभम आर्या निवासी पदमपुर सुखरो, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल के पास से 500 ग्राम और उसके साथी विशाल काला, निवासी पदमपुर सुखरो, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के पास से 511 ग्राम चरस बरामद हुई।
तीनों आरोपियों के पास से कुल 2.110 किलो चरस मिलने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कपकोट थाने में केस दर्ज किया। पुलिस ने बरामद चरस को अलग-अलग न्यायालय में प्रस्तुत किया
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी करते हुए नौ गवाह पेश किए। न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्य और प्रयोगशाला की जांच आख्या के आधार पर आरोपी दलजीत को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड, शुभम आर्या और विशाल काला को पांच पांच साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।