सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत देते हुए कहा की गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कथित आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी छह मुकदमों को सम्मिलित कर दिल्ली स्थानांतरित करने के साथ-साथ आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुबैर की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी आदेश दिया कि भविष्य में यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ इस मामले में अलग प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसके खिलाफ अंतरिम तौर पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप एक पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकते।



