logo

बागेश्वर में स्मैक तस्कर को विशेष सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा, 50 हजार का अर्थदंड से भी किया दंडित

खबर शेयर करें -

विशेष सत्र न्यायाधीश शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश ने स्मैक तस्कर को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी ‌दंडित किया गया। आरोपी को दो साल पहले 6.55 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था।

मामला 21 अगस्त 2019 का है। उस दिन कोतवाली में तैनात महिला एसआई खष्टी बिष्ट पुलिस टीम के सा‌थ बाजार क्षेत्र के सरयू पुल तिराहे में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने नुमाइशखेत में पुराने पार्क के पास एक युवक के स्मैक बेचने की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर गई और सतर्कता के साथ युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम जीवन सिंह खेतवाल (20) बताया। तलाशी में उसके पास से स्मैक बरामद हुई। युवक ने बताया कि वह हल्द्वानी से स्मैक लाकर नगर में लड़कों को बेचता है। पुलिस टीम ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले में राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने पैरवी करते हुए नौ गवाह पेश कराए। विशेष सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा का ऐलान किया।

Leave a Comment

Share on whatsapp