उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूक या गंदगी मिलाने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर अब बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने इस मामले में विस्तृत एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी कर दी है, जिसके तहत दोषियों पर 25 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। खाद्य कारोबारियों को भी कड़ी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना होगा और उसकी शर्तों का पालन करना होगा। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत उन पर कार्रवाई होगी।
एसओपी में साफ किया गया है कि भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों को फेस मास्क, ग्लव्स और हेड गियर पहनना अनिवार्य होगा. धूम्रपान, थूकना, नाक या बालों को छूना, शरीर के अंगों को खुजाना जैसे आदतों पर सख्ती से रोक लगेगी। इनसे खाद्य पदार्थों में बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा होता है। किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को खाद्य निर्माण, संग्रहण या वितरण स्थलों पर काम करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, सभी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रतिष्ठानों में लगाना अनिवार्य होगा। खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र रखना होगा, जिसे वे कार्यस्थल पर दिखा सकें। खाद्य निर्माण और विक्रय स्थलों पर थूकना या अन्य किसी प्रकार की गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। होटलों और रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है, जिससे किसी भी अनुचित गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही मीट विक्रेताओं और रेस्टोरेंट्स को यह बताना होगा कि वे हलाल या झटका मीट बेच रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के इन कड़े नियमों का उद्देश्य राज्य में साफ, सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट फूड वेंडर्स आदि को इन मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा।
खाद्य पदार्थों को लेकर एसओपी जारी,दोषियों पर एक लाख जुर्माने का भी प्रावधान
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