नैनीताल- हाईकोर्ट ने अभी तक राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका,नगर निगम व अन्य निकायों का कार्यकाल छः माह बीत जाने के बाद भी चुनाव नही कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका में सचिव आरके सुधांशु व नितिन भदौरिया को पक्षकार बनाया है। अवमानना याचिकाकर्ता राजीव लोचन साह ने अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेशों का पालन नही किया। पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा दो बार कोर्ट में अपना बयान देकर कहा था कि राज्य सरकार 2 जून 2024 तक निकायों का चुनाव सम्पन्न करा लेगी परन्तु अभी तक राज्य सरकार ने न तो चुनाव कराए न ही कोर्ट के आदेशों का पालन किया। यह एक संवैधानिक संकट है। देश का संविधान इसकी अनुमति नही देता। अगर किसी वजह से राज्य सरकार तय समय के भीतर चुनाव नही करा पाती उस स्थिति में केवल छः माह के लिए प्रशासकों नियुक्त करके प्रसाशनिक कार्य कर सकती है। उस दौरान चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हो जाने चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव कराने के बजाय प्रसाशकों का कार्यकाल और बढ़ा दिया जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश,देश का संविधान व राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट में दिए गए अपने दिए गए बयान के विरुद्ध है।