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बागेश्वर में दो पुलिस कर्मियों द्वारा चार बेगुनाह लोगो को पीटने और गिरफ्तार करने के मामले में हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस किया जारी

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नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर में तैनात दो पुलिस कर्मियों द्वारा चार बेगुनाह लोगों को जबरन गिरफ्तार करने उनके साथ मारपीट करने गाड़ी की अकारण सीज करने और २७,००० रुपए जो की गाड़ी में रखे थे उनको गायब करवाने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर दो पुलिसकर्मियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है।

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वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले कि सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी महेश सिंह गड़िया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बागेश्वर में तैनात दो पुलिस कर्मियों द्वारा चार बेगुनाह लोगों को जबरन गिरफ्तार किया गया और उनके साथ मारपीट कि गई और गाड़ी की बिना किसी कारण सीज कर २७,००० रुपए जो की गाड़ी में रखे थे उनको गायब कर दिए। याचिका में कहा कि यह वाने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किए है।

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डीपीसीए द्वारा दोनो ही पुलिस कर्मियों को संबंधित मामले में दोषी पाया गया है और उत्तराखंड शासन को आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए अग्रसारित भी किया जा चुका है। जो की वर्तमान में राज्य सरकार के पास लंबित है।

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