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उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिया झटका,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी की सदस्यता हुई बहाल

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स्टोरी कमल जगाती

वित्तीय अनियमितता के आरोप में अपनी सदस्यता गंवा चुके बागेश्वर के एक जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी को नैनीताल उच्च न्यायालय (High Court News) से बड़ी राहत जबकि सरकार को झटका मिला है। न्यायालय ने सरकार के हरीश ऐठानी की जिपं सदस्यता समाप्त करने के आदेश को नियमानुसार न पाते हुए रद्द कर दिया है। अब जल्द ही उनकी सदस्यता बहाल होगी।

विदित हो कि बागेश्वर जनपद के शामा से जिला पंचायत सदस्य व बागेश्वर जनपद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी पर वर्ष 2014 से 2019 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप लगे थे। आरोप था कि इन आरोपों की पुष्टि के बावजूद उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जिला पंचायत सदस्य बने। अनेक शिकायतों के आधार पर शासन ने मई 2023 में उनकी जिला पंचायत सदस्यता रद्द कर दी थी, और उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी।

इस पर हरीश ऐठानी ने शासन के इस फैसले को नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय में दायर याचिका में ऐठानी की ओर से कहा गया था कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार व राजनीतिक द्वेष के चलते लगाए गए हैं। उनकी ओर से कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गई। लिहाजा, सरकार के इस आदेश को निरस्त की जाए।

इस मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। जबकि आज मंगलवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त करने संबंधी आदेश को नियम विरुद्ध पाते हुए खारिज कर दिया।

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