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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सामिया इंटरनेशनल को आठ प्रतिशत ब्याज के साथ राशि लौटाने के दिए आदेश

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बागेश्वर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सामिया इंटरनेशनल प्रालि को बागेश्वर जिले के 11 लोगों को आठ प्रतिशत व्याज की दर से उनकी जमा धनराशि लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही 20 हजार मानसिक वेदना व दस हजार वाद व्यय के भी देने होंगे।
घटनाक्रम के अनुसार बागेश्वर के 11 लोगों को सामिया इंटरनेशन प्रालि ने ऊधमसिंह नगर के गुलमोहर में पांच अपार्टमैंट का निर्माण कर उसमें फ्लैट विक्रय करने का सौदा किया था। उन लोगों ने धनराशि भी जमा कर दी, लेकिन निर्धारित समय सीमा पर उन्हें फ्लैट में उन्हें कब्जा नहीं दिया गया। इससे परेशान लोगों ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कंपनी न तो फ्लैट दे रही है और न उनकी राशि ही लौटाई जा रही है। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष रमेश जायसवाल व सदस्य हंसी रौतेला ने मामले में सुनवाई की। वकीलों की दलीलें सुनने व पत्राविलयों का अवलोकन करने के बाद अपना फैसाला सुनाया। कपंनी उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई रकम की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक आठ प्रतिशत व्याज सहित जोड़कर वापस करे। इसके अलावा 20 हजार मानसिक वेदना व दस हजार वाद व्यय भी देना होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर कंपनी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 71 व 72 के तहत वसूली एवं जप्ती की कार्रवाई की जाएगी।

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