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अवमानना याचिका दाखिल की,कपकोट के पूर्व थानाध्यक्ष को भेजा 50 लाख की प्रतिकर/क्षतिपूर्ति का नोटिस

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बागेश्वर। कपकोट निवासी युवक ने कपकोट के पूर्व थानाध्यक्ष के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल करते हुए 50 लाख की प्रतिकर/क्षतिपूर्ति का नोटिस भेजा है।

कथानक के अनुसार 31 दिसंबर 2022 की रात्रि करीब 9:30 बजे लीली, कपकोट निवासी महेश गढ़िया और उसके तीन अन्य साथी गाँव से अपने हाल निवास पालीडुंगरा अपने वाहन संख्या यूके 02B 1122 से वापस आ रहे थे। कपकोट के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी ने भराड़ी टैक्सी स्टैंड के पास वाहन रोक कर वाहन चेकिंग के दौरान वाहन का चालान  39/192/196/3/181/185/184/207/202 अंतर्गत धाराओं में किया और वाहन सीज कर चालक महेश गढ़िया सहित सभी को गिरफ्तार करने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में  मेडिकल करवाया गया।  मेडिकल में चालक के किसी भी प्रकार के नशे में ना होने की पुष्टि के बावजूद भी तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी द्वारा महेश सिंह गढ़िया और उनके अन्य तीन साथियों को अगले दिन 11:30 बजे तक हवालात में रखा गया। महेश सिंह गढ़िया और उनके तीन साथियों ने अकारण गाड़ी सीज करने,  गाड़ी के डैश बोर्ड में रखे रुपया 27हजार चोरी/गायब होने, पुलिस कर्मी विजय अधिकारी द्वारा उनके साथ मारपीट करने और बिना कारण 12 घंटे से अधिक समय तकपुलिस अभिरक्षा/ हवालात में रखने संबंधित पुलिस प्रत्याड़ना से शिकायत पुलिस अधीक्षक और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण हल्द्वानी में की। 
     पुलिस शिकायत प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष पुलिस थाना कपकोट जिला बागेश्वर संप्रति पुलिस उप निरीक्षक थाना झिरौली, जिला बागेश्वर ने महेश सिंह गढ़िया, रोशन सिंह गढ़िया जितेन्द्र गढ़िया और हरीश कोश्यारी को विधि विरुद्ध रुप से उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद गिरफ्तार किया, पुलिस कार्मिकों से उन्हें पिटवाया। महेश सिंह गढ़िया की कार में रखे रु0 27,000/-भी गायब करवाये। उन्हें अवैध रुप से रात भर पुलिस थाने में अभिरक्षा में रखा तथा अगले दिन उन्हें रिहा किया। नगरकोटी का यह कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की संस्तुति राज्य सरकार को किया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का भी पर्याप्त आधार है।

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विजय सिंह अधिकारी चालक थाना कपकोट, वर्तमान तैनाती थाना बैजनाथ जिला बागेश्वर के विरुद्ध जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उन्होंने महेश गढ़िया एवं उसके साथियों को मारा पीटा तथा चोट पहुंचाई अतः उनके विरुद्ध भी आपराधिक कार्यवाही तथा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का पर्याप्त आधार है। जांच के आधार पर प्राधिकरण ने आदेश दिया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में प्रताप सिंह नगरकोटी के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के निर्देश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में सीधे अवमानना याचिका भी दायर कर सकते हैं। इसी आदेश के आधार पर अवमानना याचिका माननीय उच्चन्यायालय में दायर किया जा चुका है और क्षतिपूर्ति/ प्रतिकार का नोटिस भी महेश गढ़िया द्वारा भेजा गया है।

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