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ब्रेकिंग: शामा जिला पंचायत पद पर नही होगा चुनाव

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रिपोर्ट- राजकुमार सिंह परिहार

शामा जिला पंचायत क्षेत्र से सदस्य हरीश ऐठानी की सदस्यता रद्द किये जाने के बाद सदस्य जिला पंचायत पद के गतिमान उप चुनाव की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से प्राप्त हुआ है।


जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त चन्द्रशेखर भट्ट द्वारा कहा गया है कि रिट याचिका संख्या- 1511/एमएस/2023 हरीश सिंह ऐठानी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा पारित निर्णय/ आदेश दिनांक19-09-2023 के अनुपालन में जिला पंचायत बागेश्वर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र- 10 शामा के सदस्य जिला पंचायत पद के गतिमान उप निर्वाचन की प्रक्रिया को एकादत्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आपको बता दें मंगलवार को न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त करने सम्बन्धी आदेश को नियम विरुद्ध पाते हुए खारिज कर दिया।

जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया की हाईकोर्ट के आदेश के बाद शामा सीट पर चल रही जिला पंचायत सदस्य की चुनाव प्रक्रिया रद हो गई है। क्षेत्र पंचायत व ग्राम प्रधान के चुनाव तय समय सीमा पर होंगे। जिन लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं उनकी राशि उन्हें लौटा दी जाएगी।

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