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ओमिक्रोन: दिल्ली मे येलो अलर्ट,नई पाबंदियां लागू,जाने नए नियम

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोविड-19 के मामले बढ़ने पर मंगलवार को कहा कि दिल्ली में ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके अनुसार पाबंदियां लागू की जाएंगी. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले हल्के हैं और संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटीलेटर के इस्तेमाल में कोई वृद्धि नहीं हुई है. वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. शादी समारोह में केवल 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी. रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान का येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है. इस संबंध में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश के मुताबिक, नाईट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा. वहीं जारी किए गए आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल, मल्टी सिनेप्लेक्स, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी कर येलो अलर्ट जारी करने के बाद ये सब बंद…

1- दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद।
2- सिनेमा हॉल और जिम में भी ताले लगाए गए।
3- राष्ट्रीय राजधानी में स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद।
4- मॉल में दुकानों को सम-विषम आधार पर खोला जाएगा।
5- दिल्ली मेट्रो, बसों का परिचालन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ किया जाएगा।
6- मेट्रो और बसों में किसी यात्री को खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी।
7- कोविड ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान के तहत येलो अलर्ट प्रभावी होने के साथ ही अन्य पाबंदियां भी होंगी लागू।
8- रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया, जो पहले रात 11 बजे से था।

9- प्राइवेट ऑफिसों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम होगा।
10- रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे जबकि बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे।
11- होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे।
12- योग संस्थान, जिम, मनोरंजन पार्क बंद किए गए।
13- आउटडोर योग की अनुमति।
14- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी होगी।

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