मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजु मुंडे के न्यायालय ने स्मैक के साथ पकड़े गए दो युवकों को छह-छह महीने की सजा सुनाई। दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
19 मार्च 2020 को कोतवाली पुलिस बागेश्वर ने स्मैक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया था। एसआई जीवन चुफाल और पुलिस टीम ने डिग्री कॉलेज के पास बने खंडहर से आरोपी योगेश उप्रेती निवासी सानिउडियार और विजेंद्र बिष्ट निवासी जौलकांडे के पास से 3.5 और 3.8 ग्राम स्मैक बरामद की। दोनों आरोपियों को पुलिस कोतवाली लाई और उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। एसआई कृष्णा गिरी ने मामले की विवेचना कर छह अगस्त 2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मोहन राम आर्या ने पैरवी की। गवाहों के बयान और पत्रावली पर दर्ज साक्ष्यों के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पर दोष सिद्ध करते हुए सजा का एलान किया।