पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग स्थित एक दुकान से करीब 5 साल पहले पतंजलि नवरत्न इलायची सोनपापड़ी के सैंपल लिए थे जो फेल हो गए। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह की अदालत ने शनिवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर की असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और दुकानदार लीलाधर पाठक को 6 माह के कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है। आरोपियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सजा सुनाई गई है।
17 सितंबर 2019 को पिथौरागढ़ के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोनपापड़ी के सैंपल लिए थे। जिसे जांच के लिए रुद्रपुर स्थित जांच लैब भेजा गया था। जांच में सोनपापड़ी के सैंपल मानकों के विपरीत पाए गए और फेल हो गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने व्यवसाय लीलाधर पाठक वितरक अजय जोशी और पतंजलि के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मामले दर्ज किए। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के अंतर्गत तीनों को 6 महीने की कैद और दुकानदार लीलाधर पाठक को ₹5000, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी को ₹10000 और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट तृतीय पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लक्सर की असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार को ₹25000 जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें ऐसा न करने पर उन्हें क्रमश: 7 दिन ,15 दिन और 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। प्रकरण में परिवादी की तरफ से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की।