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अतिक्रमण का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, कोर्ट ने पूछा कहां विस्थापित करेंगे अतिक्रमण कार्यों को

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मछली मार्केट हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर नहीं ताल हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आर सी खुलने की खंडपीठ ने नगर निगम व सरकार से 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है कोर्ट ने नगर निगम सरकार से पूछा अतिक्रमणकारियों को कहां विस्थापित किया जा सकता है

सुनवाई के दौरान मुख्य स्थाई अधिवक्ता सी एस रावत ने कोर्ट को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता ने सरकार की भूमि पर अतिक्रमण किया है प्रशासन नगर निगम ने अतिक्रमण को हटाने के लिए 31 मार्च को नोटिस जारी किया था यह भी कहा था कि जिनके पास वैध लाइसेंस हैं उनको दिखाएं और अपना पक्ष रख के प्रति निर्धारित समय पर कोई सबूत पेश नहीं कर सके इसलिए प्रशासन ने सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटा दिया हल्द्वानी निवासी विजयपाल सिंह ने याचिका दायर कर कहा था कि उनके स्थान पर मीट का कारोबार करते हैं नगर निगम ने मीट कारोबार के लिए उनको लाइसेंस भी दिया हुआ है हल्द्वानी नगर पालिका थी और रोड पर दो मीट मार्केट गई थी उनका संचालन पालिका करती थी निगम ने अब पक्की दुकानें बनाकर अन्य को दे दी हैं उसके बाद मीट कारोबारियों को यहां शिफ्ट कर दिया गया तब से वह इस स्थान पर मीट कारोबार करते आ रहे हैं निगम ने उन्हें 25 मार्च को नोटिस दिया और 4 अप्रैल को ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए । उन्हें सुनवाई के मौका तक नहीं दिया गया जब तक उन्हें अन्य जगह पर विस्थापित नहीं किया जाता तब तक इस क्षेत्र में मीट का कारोबार करने की अनुमति प्रदान की जाए याचिका ने में सचिव शहरी विकास डीएम एसएसपी नैनीताल एसडीएम व एसएचओ हल्द्वानी को पक्षकार बनाया गया है।

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