नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी और वित्त नियंत्रक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। परिवहन निगम के एमडी और वित्त नियंत्रक ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस पर हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आगामी 10 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि दयाकृष्ण पाठक समेत 15 अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि बीती 5 मार्च को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका में आदेश दिया था कि उनको दी गई ग्रेच्युटी में से निगम कोई रिकवरी नहीं करेगा,लेकिन निगम ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। जून 2022 में नया आदेश जारी कर उनसे रिकवरी करने के आदेश जारी कर दिए।
अवमानना याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड परिवहन निगम वित्त नियंत्रक और एमडी ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। इसलिए उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई की जाए। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। अब दोनों ही अधिकारियों को कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।